Solar Pump Subsidy : सोलर पंप पर मिलेगी 2.38 लाख तक की सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई!

Solar Pump Subsidy :

सोलर उपकरणों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, सोलर उपकरणों का इस्तेमाल आज के समय में हर क्षेत्र में किया जा रहा है, घरों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, शोध संधानों में, कृषि क्षेत्र में आदि क्षेत्रों में सोलर उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए सोलर पंप का प्रयोग किया जा सकता है। 3 व 5 एचपी वाले सोलर पंप को लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

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सोलर पैनल में सोलर सेल लगे होते हैं, जिन्हें PV Cell (फोटोवोल्टिक सेल) भी कहा जाता है। अर्द्धचालक पदार्थों से बने सोलर सेल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उनके द्वारा इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर के प्रवाहित किया जाता है, जिससे बिजली का निर्माण होता है।

पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)

कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना बहुत ही जरुरी है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पंप भारी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, साथ ही ऐसे पंप के द्वारा किसानों को आर्थिक नुकसान भी होता है।

किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को शुरू किया गया है। सोलर पंप के माध्यम से कृषि के साथ ही पर्यावरण को भी लाभ होता है।

केंद्र सरकार की इस योजना के माध्यम से 3 व 5hp Solar Pump लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, इस योजना के द्वारा सोलर पंप की लागत का 60% सब्सिडी दी जाएगी,

एवं बचे हुए 40% लागत को किसान जमा करेंगे। केंद्र सरकार की इस योजना में लगाए जाने वाले सोलर पंप पर 2.38 लाख की सब्सिडी नागरिकों को प्रदान की जाएगी।

3 व 5 एचपी वाले सोलर पंप पर सब्सिडी

कृषि विभाग द्वारा बताया गया है कि 3hp Solar Pump Ki Kimat लगभग 2.15 लाख रुपये है, इस पर 1.14 लाख की सब्सिडी नागरिकों को प्रदान की जाएगी। एवं 5 एचपी के सोलर पंप की कीमत लगभग 3.05 लाख रुपये है,

जिस पर किसानों को 1.76 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। 7.5 HP के सोलर पंप की कीमत 4.53 लाख रुपये है, जिस पर किसानों को 2.38 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

सरकार की इस योजना में सामान्य एवं OBC वर्ग के किसानों को 60% की सब्सिडी दी जाती है। 7.5 HP एवं 10 HP के सोलर पंप को लगाने का लक्ष्य 2 हजार रखा गया है।

योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • भूमि की जमाबंधी या पासबुक की प्रतिलिपि (भूस्वामित्व)
  • सिंचाई जल स्रोत ऑनलाइन स्वघोषित प्रमाण पत्र
  • बिजली कनेक्शन न होने का शपथ पत्र (ऑनलाइन)
  • सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के किसानों को न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि का स्वामी होना चाहिए।
  • एसटी वर्ग के किसानों को न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर भूमि का स्वामी होना चाहिए, जिससे वे 3 एवं 5 एचपी के सोलर पंप को लगा सकते हैं।

3 व 5hp Solar Pump पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें

इस योजना का आवेदन राजस्थान के किसान नागरिक ही कर सकते हैं, जिसके लिए उनके राज्य सरकार के राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना का लाभ ले सकते है।

इसेभी पढ़िए – खुशखबरी ! सोलर पैनल की कीमतों में भारी गिरावट जाने नए कीमतों के बारेमे!

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